झज्जर, 04 मई। जिलाधीश स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने शहरी स्थानीय निकाय से जुड़े कर्मियों की हड़ताल के मद्देनजर नगर परिषद झज्जर एवं फायर कार्यालय परिसर में उत्पन्न संभावित कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नगर परिषद झज्जर के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान, सरकारी संपत्ति को नुकसान तथा शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत नगर परिषद एवं अन्य सरकारी परिसरों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, टेंट लगाना या किसी भी प्रकार की विरोध गतिविधि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडे, ज्वलनशील पदार्थ आदि लेकर चलने पर भी सख्त रोक लगाई गई है। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।





