झज्जर, 7 जुलाई।
जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित वरिष्ठ माध्यमिक (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय तथा माध्यमिक (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय परीक्षा- जुलाई 2026 के दृष्टिगत जिला के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश 9 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेश अनुसार वरिष्ठ माध्यमिक (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय की परीक्षा 9 जुलाई तथा माध्यमिक (शैक्षिक) कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय की परीक्षाएं 10 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक भीड़ एकत्र करने एवं गैर-जरूरी आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही इस क्षेत्र में परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट, जेरॉक्स, फैक्स मशीनों के संचालन तथा किसी भी प्रकार की डुप्लीकेट अथवा ट्रांसमिटिंग गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने स्पष्ट किया कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
डीसी ने जिला के नागरिकों से अपील की कि वे परीक्षा अवधि के दौरान जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूर्ण पालन करें तथा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष परीक्षा संचालन में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा-223 के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने हेतु परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा-163 लागू
On: July 7, 2026 4:40 PM





