भिवानी, 22 मई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी द्वारा 30 मई को भिवानी सत्र प्रभाग में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए 10 पीठ गठित की गई है, जो मामलों की सुनवाई करेंगी। यह लोक अदालत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138, यानी चेक बाउंस से जुड़े मामलों के समाधान के लिए लगाई जाएगी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश व डीएलएसए चेयरमैन डीआर चालिया ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशों पर भिवानी न्यायिक परिसर के साथ-साथ तोशाम, लोहारू और सिवानी उपमंडलों में भी विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित चिन्हित मामलों की सुनवाई और समझौते के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के सफल संचालन के लिए विभिन्न न्यायिक अधिकारियों, कानूनी सहायता अधिवक्ताओं और पैनल अधिवक्ताओं की बेंच गठित की गई है। इन बेंचों में जिला एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीजेएम, एसीजे और अन्य न्यायिक अधिकारी शामिल रहेंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित अधिकारियों, बार एसोसिएशन तथा लोक अदालत सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विशेष लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे लोगों को लंबे कानूनी विवादों से राहत मिल सके।





